Scholarship

छात्रवृत्तियां

Scholarship

छात्रवृत्तियां :-

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों  को निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जावेगी जिसके के लिए सत्र के प्राम्भ होते ही आवेदन करना आवशयक है। विस्तृत जानकारिया मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. हायरसेकंडरी परीक्षोपरांत-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को शासन के नियमानुसार शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती जाएगी।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति  की पात्रता रहेगी । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को शासन के नियम, निर्देशानुसार शुल्क में छूट दी जावेगी तथा विद्यार्थियों को बकाया शुल्क महाविद्यालय में जमा करना होगा।

इस छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को सम्बंधित प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ [जाति,आय,और मूलनिवासी] प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. मेरिट [मेधावी ]स्कॉलरशिप के लिए विश्वविद्यालय या म.प्र. बोर्ड की परीक्षा में श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. गाँव की बेटी योजना, विक्रमादित्य योजनांतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को निशुल्क शिक्षा, प्रतिभा किरण योजना

4. छात्र कल्याण निधि के अंतर्गत शुल्क एवं पुस्तकों की सहायता।

5. विकलांग छात्र सहायता कोष [विकलांग एवं दृष्टिहीन] छात्रों के लिए

6. गुजराती भाषायी छात्रों के लिए गुजराती समाज के द्वारा महाविद्यालय की फीस में विशेष रियायत दी जाती है।